UP Viklang Pension Yojana 2024 में विकलांग और कुष्ठ रोगियों को मिलेगी 1000 से 3000 रुपए तक की पेंशन 

UP Viklang Pension Yojana 2024

UP Viklang Pension Yojana 2024: इस योजना को यूपी सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया है। इस योजना में केवल उत्तर प्रदेश के विकलांग और कुष्ठ रोगी नागरिक ही अप्लाई कर सकते है। सरकार इसके पात्र विकलांग नागरिको को साल में 12000 रुपए की राशि यानी इन्हे हर महीने 1000 रुपए की पेंशन देती है। इससे पहले ये राशि 500 रुपए थी। बजट तैयार होने के बाद इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। वही कुष्ठ रोगी नागरिको को 3 हजार रुपये की पेंशन हर महीने दी जाती है। 

यूपी विकलांग पेंशन योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास न्यूनतम विकलांगता का 40 % का सर्टिफिकेट होना चाहिए। परंतु यदि आप कुष्ठ रोगी की कैटेगरी में आते है तो इसके लिए आपको कोई प्रमाण नहीं देना है।  UP Viklang Pension Yojana 2024 Online Apply, पात्रता, लाभ, उद्देश्य, और दस्तावेज की जानकारी नीचे विस्तार में गई है। जिसके जरिए आप आसानी से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते है।

Overview of UP Viklang Pension Yojana 2024

योजना का नामयूपी विकलांग पेंशन योजना 
शुरू की गईउत्तर प्रदेश सरकार, 2016
उद्देश्यउत्तर प्रदेश के विकलांग और कुष्ठ रोगी नागरिकों को आर्थिक सहायता देना, आत्मनिर्भर बनाना
पेंशन राशिविकलांग नागरिक: हर महीने 1000 रुपये
कुष्ठ रोगी: हर महीने 3000 रुपये
बजटअपडेटेड बजट के अनुसार हर महीने 1000 रुपये पेंशन दी जाती है
पात्रता मापदंडउत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी, कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र, आयु 18 वर्ष से अधिक, सरकारी नौकरी और आयकर दाता नहीं होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए
लाभहर महीने 1000 रुपये पेंशन, कुष्ठ रोगी को 3000 रुपये पेंशन, गांव के लाभार्थियों की पारिवारिक आय 46080 रुपये से कम, शहर के लाभार्थियों की पारिवारिक आय 56460 रुपये से कम
आवश्यक दस्तावेजआधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, विकलांगता का प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रियाग्राम पंचायत या जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना
कांटेक्ट डिटेल्स टोल फ्री नंबर 18001801995

UP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकलांग और कुष्ठ रोगी नागरिको को आर्थिक सहायता देना है। ताकि वे अपना छोटा मोटा खर्चा स्वंय उठा सकें। इस पेंशन के मिलने से उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए दूसरो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यूपी विकलांग पेंशन योजना, राज्य के विकलांग और कुष्ठ रोगी को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की यूपी सरकार की एक बड़ी पहल है। 

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UP Viklang Pension Yojana Benefits 

यूपी विकलांग पेंशन योजना में अप्लाई करने के बहुत से लाभ है। जिसकी जानकारी नीचे डिटेल में दी गई है। 

  • इस योजना के तहत यूपी सरकार अपने राज्य के  दिव्यांग नागरिको को हर महीने लगभग 1000 रुपये की पेंशन देती है। 
  • यूपी विकलांग योजना में कुष्ठवस्था के रोगी भी पात्र है। 
  • सरकार कुष्ठ रोगी हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन देती है।
  • सरकार ने कुष्ठ रोगी के लिए दिव्यांगता की कोई भी प्रतिशत सीमा नहीं रखी है 
  • गाँव में रहने वाले जिस लाभार्थी की पारिवारिक इनकम 46080 है वे इसके पात्र है।
  •  इसके अलावा शहर में रहने वाले जिस लाभार्थी की पारिवारिक इनकम 56460 रुपये या से कम है। वे इस योजना के पात्र है। 

UP Viklang Pension Yojana Eligibility 

यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना जरूरी है। जैसे:-

  • यूपी विकलांग पेंशन योजना में केवल उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी ही अप्लाई कर सकता है। 
  • लाभार्थी की उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। 
  • लाभार्थी के पास  40% के अधिक विकलांगता का प्रमाण होना चाहिए। 
  • जो नागरिक सरकारी नौकरी करते है वे इस योजना के पात्र नहीं है। 
  • जो विकलांग नागरिक आयकर दाता है यानी टैक्स भरते है वे इस योजना के पात्र नहीं है। 
  • जिसके पास बैंक खाता है वे इस योजना का लाभ उठा सकते है। 

UP Viklang Pension Yojana Documents 

यूपी विकलांग पेंशन योजना अप्लाई करने के लिए आपके पास नीचे दिए कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। 

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • रेजिडेंस सर्टिफिकेट 
  • बर्थ सर्टिफिकेट 
  • बैंक पासबुक
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन फोटो 

UP Viklang Pension Yojana 2024 Online Apply 

इस योजना में आप नीचे दिए निम्नलिखित तरीको से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। जैसे:-

  • यूपी विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसके पोर्टल https://sspy-up.gov.in/ पर जाना है। 
  • इसके होम पेज पर आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” ऑप्शन पर क्लिक करना है। 
Viklang Yojna Main PAge
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, उसमे आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 
Viklang Yojna Form
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने इस योजना का “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” फॉर्म ओपन होगा। जिसमे आपको 6 सेक्शन में जानकारी भरनी है। 
  • पहला सेक्शन व्यक्तिगत जानकारी में जिले का नाम, रेजिडेंस, और तहसील का नाम भरना है।
  • इससे आगे आपको अपना नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर और अपना पूरा एड्रेस भरना है। 
  • दूसरा सेक्शन बैंक का वितरण यानी बैंक डिटेल्स का है।  
  • इसमें आपको अपने बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर,और  IFSC Code की जनकारी भरनी है। 
  • तीसरे सेक्शन में आपको अपनी इनकम की जानकारी भरनी है। 

Income Overview
  • इसमें आपको आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या /Income Application No. और तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र नंबर यानी Income Certificate No. की जानकरी भरनी है। 
  • चौथे सेक्शन में दिव्यांगता डिटेल्स का फॉर्म आएगा। इसमें आपको दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जारी तिथि की जानकारी भरनी है। 

Disability Information
  • अंत में आपको क्या आपके यूनिक दिव्यांग आईडी यानी (UDID) कार्ड उपलब्ध है में हाँ या नहीं को सेलेक्ट करना है। 
  • यदि आप हाँ सेलेक्ट करते है तो हाँ करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, जिसमे आपको यूनिक विकलांगता आईडी(UDID) कार्ड नंबर डालना है। 
  • पांचवा सेक्शन दस्तवेज अपलोड करे का है। इसमें आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे। 
Documents
  • पहले ऑप्शन में  आपको अपनी पासपोर्ट साइज 20 kB की रंगीन फोटो अपलोड करनी है। 
  • आगे आपको इसमें जन्म तिथि सर्टिफिकेट और आयु प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। 
  • लास्ट वाले में आपको अपना  दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 
  • छठा सेक्शन Declaration में आपको Declaration को एक्सेप्ट करना है। 
  • उसके बाद आपको नीचे दिए कैप्चा कोड को डालना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। 
  • सारी जानकारी और दस्तावेज वेरीफाई होने के बाद कुछ दिनों में आपका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। 

आज की इस पोस्ट में हमने आपको “UP Viklang Pension Yojana 2024 Online Apply कैसे करें” के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी है। ताकि आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकें। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप इस योजना से जुड़े टोल फ्री नंबर 18001801995 पर कॉल कर सकते है। 

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